हैदराबाद: नाबालिग से बलात्कार और उसे गर्भवती करने के दोषी व्यक्ति को उम्रकैद की सजा
हैदराबाद: एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को 2018 में शादनगर में दर्ज एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और धोखाधड़ी के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 32,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
दोषी व्यक्ति पी.पांडु (30) है, जो शादनगर के फरूरनगर का एक कृषि श्रमिक है।
पांडु ने लड़की से शादी का वादा किया और उसके साथ बलात्कार किया। जब वह गर्भवती हो गई और उसने उससे शादी करने का अनुरोध किया, तो पांडु ने उससे बचना शुरू कर दिया और धोखा दिया। बाद में उसने एक बच्चे को जन्म दिया।
उसकी शिकायत के आधार पर, शादनगर पुलिस ने मामला दर्ज किया और पांडु को गिरफ्तार कर लिया।