सीताम्मासागर परियोजना में हरित बाधा
पहले पहले ट्रिब्यूनल के समक्ष एक स्थिति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया
हैदराबाद: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड (जीआरएमबी) को सीताम्मा सागर परियोजना पर काम रोकने के लिए राज्य सरकार को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है, जो पर्यावरण मंजूरी (ईसी) प्राप्त किए बिना किया जा रहा था।
एनजीटी ने 17 जुलाई को कहा कि जीआरएमबी के पास परियोजना पर स्थगन आदेशों के उल्लंघन के लिए सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्तियां हैं, जिसके जवाब में जीआरएमबी ने कहा कि वह परियोजना के संचालन को तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए सरकार को नोटिस जारी करेगी।
एनजीटी ने आगे कहा कि यह जीआरएमबी के साथ-साथ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) के संज्ञान में लाया गया था कि परियोजना को ईसी के बिना चलाया जा रहा था और उसने पहले ही एक अंतरिम आदेश पारित कर दिया था कि "उचित ईसी प्राप्त किए बिना काम को आगे नहीं बढ़ाया जाए"।
एनजीटी ने जीआरएमबी के सदस्य सचिव और राज्य के सिंचाई और सीएडी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को इस मुद्दे को देखने और उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया, और 24 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई से पहले ट्रिब्यूनल के समक्ष एक स्थिति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया।