तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी, जो वर्तमान में केंद्रीय कारागार, पुझल में बंद हैं, की न्यायिक हिरासत चेन्नई की प्रमुख सत्र अदालत ने 8 अगस्त तक बढ़ा दी है।
प्रधान सत्र न्यायाधीश एस अल्ली ने बुधवार को आदेश पारित किया क्योंकि उनकी हिरासत अवधि समाप्त होने वाली थी। मंत्री को केंद्रीय कारागार, पुझल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष पेश किया गया।
सेंथिल बालाजी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 14 जून को कैश-फॉर-नौकरी घोटाले के माध्यम से अर्जित धन की लॉन्ड्रिंग के संबंध में उनके आधिकारिक आवास पर मैराथन तलाशी के बाद गिरफ्तार किया था।
सीने में दर्द होने के बाद उन्हें ओमांदुरार एस्टेट के सरकारी मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के बाद उन्हें बाईपास सर्जरी के लिए एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया।
उच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने उनकी गिरफ्तारी की वैधता पर खंडित फैसला सुनाया, जिसमें एक न्यायाधीश ने गिरफ्तारी को अवैध ठहराया और तत्काल रिहाई का निर्देश दिया, जबकि दूसरे न्यायाधीश ने गिरफ्तारी को वैध ठहराया और ईडी को पूछताछ के लिए हिरासत में लेने का पक्ष लिया। जब मामला तीसरे न्यायाधीश के पास भेजा गया, तो उन्होंने गिरफ्तारी को वैध ठहराने के आदेश पर सहमति व्यक्त की।