जॉब रैकेट मामले में मद्रास हाई कोर्ट का फैसला सोमवार को

नौकरी घोटाले के संबंध में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी।

Update: 2022-10-29 15:44 GMT
चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी की उस याचिका पर सोमवार को अपना फैसला सुनाएगा, जिसमें उन्होंने पिछली अन्नाद्रमुक सरकार में परिवहन मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान एक कथित नौकरी घोटाले के संबंध में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी।
न्यायमूर्ति वी शिवगनम ने शुक्रवार को आदेश सुरक्षित रखते हुए कहा कि अंतिम आदेश सोमवार को सुनाया जाएगा।
इससे पहले सेंथिल बालाजी के वकील ने तर्क दिया कि उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी बदले की राजनीति का हिस्सा है।
हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने तर्क दिया कि प्राथमिकी पीड़ितों की शिकायतों पर आधारित थी और इसलिए उन्हें रद्द नहीं किया जाना चाहिए।
देवसगयम नाम की पीड़िता का प्रतिनिधित्व करने वाले एक अन्य वकील ने कहा कि लगभग 100 लोगों को धोखा दिया गया और मामले की फिर से जांच की जरूरत है।
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