मद्रास हाई कोर्ट ने हिरासत में हुई मौत की सीबीआई जांच का आदेश देने से किया इनकार

Update: 2022-11-03 06:21 GMT
चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने अप्रैल में चेन्नई के एक पुलिस थाने में एक दलित युवक की हिरासत में हुई मौत की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने का आदेश देने से बुधवार को इनकार कर दिया।
मृतक विग्नेश के भाई विनोथ द्वारा दायर एक याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति वी शिवगनम ने कहा कि तमिलनाडु पुलिस की सीबी-सीआईडी ​​द्वारा चल रही जांच संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रही है। उन्होंने पुलिस की इस दलील से सहमति जताई कि जांच निष्पक्ष तरीके से पूरी की गई है।
पुलिस ने यह भी कहा कि सचिवालय कॉलोनी पुलिस स्टेशन में मौत के सिलसिले में छह कर्मियों को गिरफ्तार किया गया था।
विग्नेश एक ऑटोरिक्शा में था, जब एक पुलिस टीम ने उसे केलीज़ में एक जंक्शन पर रोका और जब उसने भागने की कोशिश की तो उसके साथ कथित तौर पर मारपीट की। बाद में उसे थाने में हिरासत में लिया गया, जहां उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने शुरू में यह कहकर मामले को छिपाने की कोशिश की कि विग्नेश की मौत दौरे के बाद हुई है। विनोथ ने अदालत में आरोप लगाया था कि उन्हें निष्पक्ष जांच की कोई उम्मीद नहीं दिखती क्योंकि एक पुलिस अधिकारी ने पैसे लेकर उनके परिवार से संपर्क किया था।
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