मद्रास HC ने TN पुलिस को 6 नवंबर को RSS रूट मार्च की अनुमति देने का दिया निर्देश
RSS रूट मार्च की अनुमति देने का दिया निर्देश
चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तमिलनाडु पुलिस को निर्देश दिया कि वह छह नवंबर को आरएसएस को अपना मार्च निकालने की अनुमति दे.
न्यायमूर्ति जी.के. इलांथिरैया ने यह फैसला आरएसएस के तिरुवल्लूर जिले के संयुक्त सचिव आर. कार्तिकेयन द्वारा गांधी जयंती दिवस (2 अक्टूबर) पर रूट मार्च पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ जिला प्रशासन के खिलाफ दायर एक याचिका पर दिया।
राज्य पुलिस ने बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति का हवाला देते हुए राज्य में 50 स्थानों पर आरएसएस द्वारा घोषित 2 अक्टूबर को रूट मार्च पर प्रतिबंध लगा दिया था। राज्य सरकार ने अदालत को सूचित किया कि केंद्र सरकार द्वारा इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर प्रतिबंध लगाने के तुरंत बाद आरएसएस को जुलूस निकालने की अनुमति देने से कानून और व्यवस्था की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का डर है।
वीसीके और वाम दलों, सीपीआई और सीपीआई-एम ने भी आरएसएस के मार्च का मुकाबला करने के लिए 2 अक्टूबर को एक रैली आयोजित करने की योजना बनाई थी। हालांकि, राज्य सरकार ने रैली पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण वीसीके नेता थोल थिरुमावलवन ने अपने सहयोगी द्रमुक के खिलाफ जमकर निशाना साधा।