प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब 5 अगस्त तक करवा सकेंगे फसल बीमा

Update: 2023-08-01 12:29 GMT
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत गैर ऋणी किसान खरीफ फसलों के लिए अब 5 अगस्त तक बीमा राशि जमा करवा सकते हैं।
योजना के तहत खरीफ 2023 के बीमा के लिए जिले में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी अधिसूचित है । कृषि आयुक्तालय द्वारा गैर ऋणी कृषक के लिए बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 5 अगस्त कर दी गई है तथा ऋणी कृषकों के लिए बैंक द्वारा बीमा किये जाने की अंतिम तिथि को 10 अगस्त कर दिया गया है ।
किसान जिले में खरीफ की फसलें जैसे ग्वार , मोठ , कपास, बाजरा, मूंगफली व तिल का सीएससी के माध्यम से बीमा करवा सकेंगे तथा ऋणी कृषकों का बीमा बैंक द्वारा किया जाएगा । इच्छुक कृषक किसी तकनीकी समस्या से बचने के लिए अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना अपनी फसलों का बीमा करवा लें । अधिक जानकारी के लिए बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 180041 96116 पर या नजदीकी कृषि कार्यालय में बीमा कंपनी प्रतिनिधि से भी संपर्क किया जा सकता है।
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