नागौर। नागौर नाबालिग से बलात्कार के मामले में पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को बीस साल कठोर कारावास और दो लाख दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। विशिष्ट न्यायालय (पोक्सो) नागौर के न्यायाधीश सतीश चंद्र कौशिक ने करीब तीन साल पहले के इस मामले में बुधवार को फैसला सुनाया। पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक सुभाष चंद्र चौधरी ने की। एडवोकेट चौधरी ने बताया कि पीड़िता की मां ने दो जून 2020 को खुनखुना थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि वह और उसका बेटा घर में नहीं थे। करीब साढ़े बारह साल की बेटी दोपहर में घर पर अकेली थी तभी पड़ोसी रामस्वरूप उसके घर में घुस गया और बलात्कार कर भाग गया।