राज्य सरकार श्रमिकों को आर्थिक एवं सामाजिक सम्बल देने के लिए निरन्तर अहम निर्णय ले रही है

Update: 2023-08-29 10:20 GMT
राजस्थान |  राज्य सरकार श्रमिकों को आर्थिक एवं सामाजिक सम्बल देने के लिए निरन्तर अहम निर्णय ले रही है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसी क्रम में प्रत्येक श्रेणी के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में 26 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद अब अकुशल श्रमिक को 259 रुपए के स्थान पर 285 रुपए प्रतिदिन या 7410 रुपए प्रतिमाह, अर्द्धकुशल श्रमिक को 271 रुपए के स्थान पर 297 रुपए प्रतिदिन या 7722 रुपए प्रतिमाह, कुशल श्रमिक को 283 रुपए के स्थान पर 309 रुपए प्रतिदिन या 8034 रुपए प्रतिमाह तथा उच्च कुशल श्रमिक को 333 रुपए के स्थान पर 359 रुपए प्रतिदिन या 9334 रुपए प्रतिमाह मजदूरी प्राप्त होगी. मजदूरों एवं कामगारों के आर्थिक हित को देखते हुए पुनरीक्षित दरों को एक जनवरी, 2023 से प्रभावी किया गया है.
श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत 56 नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी की वर्तमान में प्रभावी दरों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जुलाई, 2021 से दिसम्बर, 2022 तक हुई 687 अंकों की वृद्धि के अनुसार न्यूनतम मजदूरी दरों में प्रतिदिन 26 रुपए की वृद्धि करने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया था. उल्लेखनीय है कि न्यूनतम मजदूरी की दरों में पिछली वृद्धि 7 रूपये प्रतिदिन की दर से एक जुलाई, 2021 से लागू की गई थी.
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