उदयपुर। उदयपुर सवीना थाना क्षेत्र में युवक का अपहरण कर मोबाइल, चांदी की पायल और 10 हजार रुपए लूटने के मामले में जेल में बंद आरोपी की जमानत कोर्ट ने खारिज कर दी। धोल की पाटी सवीना निवासी नंदलाल पुत्र नाथूलाल मीणा ने रिपोर्ट दी थी कि 24 जुलाई को शाम 5:20 बजे उसे अपने परिचित आशु का फोन आया। आशु ने उसे मिलने के लिए मीनाक्षी प्लानिंग बुलाया। दोनों वहां बात कर रहे थे। तभी वहां कार से आशु के साथी करण सिंह और धर्मेंद्र सिंह आए। दोनों ने आशु के साथ मिलकर उसका अपहरण किया और कार में बैठाकर डबोक की तरफ ले गए।
वहां उसके साथ मारपीट कर मोबाइल छीन लिया। इसके बाद वापस उसके घर के पास आए। आरोपियों ने नंदलाल को कार में ही रखा और आशु को उसके घर भेजा। कार में बैठे अन्य आरोपियों ने नंदलाल को धमका कर फोन पर उसकी प|ी से बात कराई और आशु को चांदी की पायल व 10 हजार रुपए देने को कहा। इसके बाद नंदलाल को वहीं छोड़कर आरोपी भाग गए। इस मामले में जेल में बंद कच्छेर खेरोदा निवासी धर्मेंद्र पुत्र भगवतीलाल सुथार की ओर से जमानत अर्जी पेश की गई थी। इस पर सुनवाई के दौरान विशिष्ठ लोक अभियोजक बंशीलाल गवारिया ने तर्क दिया कि आरोपी ने गंभीर प्रकृति का अपराध किया है, उसे जमानत नहीं दी जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद एससी-एसटी कोर्ट की जज ज्योति के. सोनी ने आरोपी की जमानत अर्जी को नामंजूर कर दिया।