सीबीआई ने महिला व व्यवसायी सहित छह पर आरोप सिद्ध माने

महिला व व्यवसायी सहित छह पर आरोप सिद्ध माने

Update: 2023-07-15 03:56 GMT
जोधपुर। सीबीआई की जांच में बैंक ऑफ बड़ौदा की चांदपोल शाखा से जैसलमेर जिले के रामदेवरा स्थित पेट्रोल पंप के नाम पर ओडी लिमिट लेकर 3.06 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप साबित हुए हैं। करोड़ों की धोखाधड़ी को प्रमाणित मानते हुए सीबीआई ने महिला मालिक और दो गारंटर कारोबारी और छह अन्य के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। सूत्रों के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा के डीजीएम एवं क्षेत्रीय प्रभारी सुरेशचंद्र बूनटोलिया की शिकायत पर जांच के बाद 26 अक्टूबर 2021 को सीबीआई ने रामदेवरा स्थित मैसर्स रामदेवरा फिलिंग स्टेशन की मालकिन मंजूदेवी गोयल को गिरफ्तार कर लिया. गारंटर के रूप में मोहम्मद जकी के बेटे मोहम्मद शफी, मैसर्स चुंडीघर टेक्सटाइल्स, पार्टनर मोहम्मद के रूप में आसिफ पुत्र गुलाम फरीद, उसके भाई मोहम्मद आरिफ और मोहम्मद अशफाक खान और अन्य के खिलाफ 3.06 करोड़ 71 हजार 426 रुपये और ब्याज की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। .
रीको से लीज डीड रद्द, प्लॉट गिरवी
पंप संचालन के लिए आरोपी ने पंजाब नेशनल बैंक से 1.50 करोड़ रुपये की क्रेडिट सुविधा ली थी। फिर चांदपेल स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा से 3 करोड़ रुपए की ओडी लिमिट ली गई। बैंक ऑफ बड़ौदा ने पीएनबी को 1.50 करोड़ रुपये की क्रेडिट सुविधा चुकाई थी. इसके बावजूद, पंप संचालकों ने पीएनबी से ऋण सुविधा का लाभ लेना जारी रखा क्योंकि आरोपियों ने पीएनबी के फर्जी हस्ताक्षर वाली एनओसी बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा कर दी थी। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने रीको से न्यू पावर हाउस के पीछे आवंटित भूखंड को गिरवी रख दिया था। रीको की एनओसी भी पेश की गई, लेकिन बाद में रीको ने एनओसी को फर्जी करार दिया। रीको ने 21 मई 2012 को ही भूखंड की लीज डीड रद्द कर दी थी।
महिला और कारोबारी समेत छह के खिलाफ चालान पेश
जांच के दौरान, सीबीआई ने पंप मालिक मंजू देवी गोयल, गारंटर मोहम्मद जकी और छह अन्य के खिलाफ 3.06 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी साबित की। इन सभी के खिलाफ सीबीआई ने एसीएमएम कोर्ट (CBI Cases) में चालान पेश किया है. हाईकोर्ट ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.
Tags:    

Similar News

-->