नाबालिग बेटी से रेप करने के आरोपी सौतेले पिता को 20 साल की सुनाई सजा

Update: 2023-08-20 12:21 GMT
पाली। 16 साल की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोपी सौतेले पिता को 20 साल जेल की सजा सुनाई गई है। आरोपी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. यह फैसला पाली पोक्सो कोर्ट 1 के न्यायाधीश ने सुनाया. पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 के विशिष्ट लोक अभियोजक संदीप नेहरा ने बताया कि एक नाबालिग ने 24 मार्च 2022 को कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी थी. जिसमें बताया कि उसकी मां को उसके पिता ने छोड़ दिया था। इस पर उसकी मां ने भीम (राजसमंद) निवासी एक व्यक्ति से शादी कर ली. रिपोर्ट में बताया गया कि वह वर्तमान में पाली के कोतवाली थाना क्षेत्र में अपने परिवार के साथ रहती है. 23 मार्च 2022 की रात उसके पिता ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया. रात को ही जब उसकी मां को घटना के बारे में पता चला तो वह उसके सौतेले पिता से झगड़ने लगी। 24 मार्च 2022 को उसकी मां और सौतेले पिता के बीच फिर झगड़ा हुआ तो वह घर छोड़कर चली गई। मोहल्ले वाले उसे लेकर थाने पहुंचे। उसने अपने साथ हुई पूरी घटना बताई. पुलिस ने आरोपी सौतेले पिता को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और जेल भेज दिया. शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए पॉक्सो कोर्ट संख्या एक के विशेष न्यायाधीश सचिन गुप्ता ने पीड़िता के सौतेले पिता को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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