’राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य एवं दवा व्यापारियों के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा।
अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा डॉ. ए. के. पिंगोलिया ने बताया कि अजमेर जिले में सभी खाद्य व्यापारियो की सुविधा के लिये लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन शिविरों का लगातार आयोजन किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी केसरी नंदन शर्मा ने बताया की एफएसएसए के नियमानुसार किसी भी खाद्य सामग्री बेचने, निर्माण, संग्रहण एवं ट्रांसपोर्ट करने हेतु फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। बिना लाइसेंस कारोबार करने पर जुर्माने एवं सजा का प्रावधान है । अजमेर जिला केमिस्ट एसोसिएशन के सहयोग से खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा फूड लाइसेंस बनवाने के लिए गुरुवार को शिविर का आयोजन मयूर मार्केट अजमेर में सुबह 10 बजे से 5 बजे तक किया जाएगा। आवेदन करने वालों को हाथो हाथ फूड रजिस्ट्रेशन जारी कर दिए जाएंगे ।