2 वर्ष से कम सजा वाले सभी मामलों का शांति समिति बनाकर गांव में ही करे निपटारा
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प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ प्रखंड के गड़वास पंचायत के नगलिया गांव में ग्राम गणतंत्र घोषित किया गया. स्वशासन व्यवस्था को चलाने का जिम्मा सभी ग्रामीणों ने मिलकर अपने हाथों में लिया है। प्रयास संस्था द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा परियोजना के जिला समन्वयक जवाहर सिंह डागुर ने ग्राम समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है, संविधान के माध्यम से ग्राम स्वराज की स्थापना हो रही है. ग्राम सभा आम लोगों की परंपरा और रीति-रिवाजों, सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संपत्ति और विवाद निपटान की पारंपरिक नीतियों को बनाए रखने और बनाए रखने में सक्षम होगी। जिला समन्वयक डागुर ने बताया कि पेसा कानून के तहत गांव सभा को भारत के संविधान से शक्तियां प्राप्त हैं, मुख्य रूप से गांव में शराबबंदी या नियंत्रण, भूमि की सुरक्षा, अवैध रूप से ली गई।
भूमि की वापसी, प्राकृतिक संसाधनों, जंगल और गौण पर नियंत्रण वनोपज, ऋण लेन-देन का नियंत्रण ग्राम सभा करेगी, सर्वेक्षण, नीलाम या गौण खनिजों की छूट पर ग्राम सभा से सहमति ली जायेगी, ग्राम परिषद् ग्राम के हाट बाजारों पर नियंत्रण रखेगी, स्थानीय योजनाओं का ग्राम ग्राम में भ्रमण करेगी सभी राशियों पर सभा का नियंत्रण रहेगा। गांव में जो भी खर्च होगा, उसका प्रमाण पत्र ग्राम सभा से लेना होगा, पेसा गांव सभा सरकार द्वारा उनके गांव में चलाई जा रही सभी योजनाओं के हितग्राहियों का चयन करेगी. संस्था कार्यकर्ता गांव सभा का गांव में कार्यरत सभी क्षेत्रों के कर्मचारियों पर नियंत्रण रहेगा। शांति समिति बनाकर गांव-गांव के झगड़ों का निपटारा। दो साल से कम की सजा वाले सभी मामलों को गांव में निपटाया जाना चाहिए। चित्तौड़गढ़ से आए समाज विज्ञानी डॉ. नरेंद्र गुप्ता ने पेसा कानून गांव सभा को गांव में विकास का मुख्य फासला बताया और कहा कि गांव में कृषि विकास पर काम किया जाना चाहिए और हमें अन्य क्षेत्रों के लोगों से सीखना चाहिए कि कैसे उन्होंने बंजर भूमि को पुनः प्राप्त किया है। उपजाऊ बना दिया है।