अवैध नावों के संचालन पर आरटीओ बामनिया हुए सख्त क्षेत्र के सभी डीटीओ को दिए सतत एवं सख्त निगरानी के निर्देश
परिवहन विभाग ने अवैध नावों के संचालन की रोकथाम एवं प्रतिबंध के लिए प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पी.एल. बामनिया ने सख्ती दिखाई है और उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद एवं सलूंबर के जिला परिवहन अधिकारियों को सतत एवं सख्त निगरानी के आदेश जारी किए हैं।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पी.एल. बामनिया ने बताया कि वर्षाकाल में विभिन्न जलाशयों में पानी की आवक होने से आमजन नदी, नालों, झीलों एवं अन्य जलाशयों पर स्थित पर्यटन स्थलों पर घूमने-फिरने, पिकनिक मनाने एवं अन्य धार्मिक तथा सामाजिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होते हैं। कई स्थानों पर इसके लिए अवैध रूप से संचालित नावों का प्रयोग किया जाता है। उन्होंने क्षेत्र के समस्त जिला परिवहन अधिकारियों एवं क्षेत्रीय उड़नदस्तों को पाबंद किया है कि वे प्रतिदिन की चैकिंग के दौरान एवं आकस्मिक रूप से अपने क्षेत्र के जलाशयों में वैध एवं अवैध रूप से संचालित नावों की जांच करें एवं बिना वैध लाईसेंस, फिटनेस एवं जीवन रक्षक संसाधनों से अपूर्ण नौकाओं को जब्त कर संचालक के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करें।
उन्होंने बताया कि मछली पकड़ने की नावें सिर्फ मछली पकड़ने के उपयोग में ही ली जानी चाहिए। ग्रामीणों एवं अन्य आम नागरिकों के लिए इस प्रकार की नावों में आवागमन एवं परिवहन अत्यन्त जोखिमपूर्ण है तथा यह प्रतिबंधित है।
बामनिया ने बताया कि विभागीय अधिकारियों एवं परिवहन निरीक्षक, उप निरीक्षक के अलावा दी राजस्थान रेग्यूलेषन ऑफ बोटिंग रूल्स, 1957 के तहत राजस्व विभाग, पंचायती राज विभाग, पुलिस विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग आदि के सम्बंधित उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, थानाधिकारी, कनिष्ठ अभियंता, पंचायत प्रसार अधिकारी भी अपने-अपने क्षेत्रों व हल्कों में इस प्रकार के स्थानों पर अवैध रूप से नाव संचालित करने वालों को चिंहित करते हुए ऐसे संचालन को कठोरतापूर्वक प्रतिबंधित करें ताकि किसी प्रकार की नाव दुर्घटनायें नहीं होने पाये।
उन्होंने आमजन से भी आह्वान किया है कि जलाशयों में लाईसेंस तथा फिटनेसशुदा संचालित नौकाओं में ही सफर करें तथा लाईफ जैकेट्स एवं अन्य जीवन रक्षक उपकरणों का आवश्यक रूप से इस्तेमाल करें।