संशोधित आंतरिक विकास शुल्क के साथ पीएसकेएस में छूट

जिसके बाद यूडीएच एवं एलएसजी विभाग ने नये आदेश जारी किये.

Update: 2022-12-16 11:16 GMT
जयपुर: राजस्थान सरकार ने आंतरिक विकास शुल्क लेने के मानदंड में बदलाव का आदेश जारी कर प्रशासन शहरों के संग अभियान में लोगों को एक और राहत दी है. यदि कोई कॉलोनी 31 मार्च 2019 से पहले बसाई जाती है तो प्लॉट धारकों को प्लॉट का पट्टा लेने के लिए शुल्क नहीं देना होगा। यह अभियान पिछले साल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर 10 लाख पट्टे बांटने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था। इस अभियान में लीज देने के लिए लगने वाले कुल शुल्क में 70 से 80 प्रतिशत की कमी की गई है। पट्टा जारी करने में आ रही दिक्कतों को लेकर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के स्तर पर लगातार बैठकें हो रही हैं. इन बैठकों में स्थानीय निकायों से मिले फीडबैक के आधार पर समाधान तय किए जाते हैं। ऐसा ही एक मामला आंतरिक विकास शुल्क का था, इस शुल्क को अधिक मानते हुए भूखण्ड धारक अभियान में लीज नहीं ले रहे थे, जिसके बाद यूडीएच एवं एलएसजी विभाग ने नये आदेश जारी किये.

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