राजस्थान HC ने फोन निगरानी के गृह विभाग के आदेशों को रद्द कर दिया

फोन निगरानी के गृह विभाग के आदेशों को रद्द

Update: 2023-07-05 06:54 GMT
जयपुर, (आईएएनएस) राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक मामले की जांच के लिए भ्रष्टाचार निरोधक बोर्ड के लिए एक आरएएस अधिकारी और राजस्व बोर्ड के सदस्य और अन्य के टेलीफोन नंबरों को निगरानी पर रखने के राज्य गृह विभाग द्वारा जारी आदेशों को रद्द कर दिया है।
फोन इंटरसेप्शन के आदेश 28 अक्टूबर और 28 दिसंबर, 2020 और 17 मार्च, 2021 को जारी किए गए थे।राजस्थान HC ने फोन निगरानी के गृह विभाग के आदेशों को रद्द कर दिया
न्यायमूर्ति बीरेंद्र कुमार की एकल पीठ ने मंगलवार को कहा कि गृह विभाग द्वारा जारी आदेश मनमानी से ग्रस्त हैं और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
याचिकाकर्ता के वकील मोहित खंडेलवाल ने कहा, अदालत ने एसीबी को इंटरसेप्ट किए गए संदेशों और रिकॉर्डिंग को नष्ट करने का निर्देश दिया था और कहा था कि इनका इस्तेमाल आरोपियों के खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही में नहीं किया जा सकता है।
यहां यह बताना जरूरी है कि गृह विभाग ने एसीबी द्वारा जांच किए जा रहे एक मामले के लिए आरएएस अधिकारियों और राजस्व बोर्ड के सदस्य सुनील शर्मा, वकील शशिकांत जोशी और अन्य के टेलीफोन नंबरों को निगरानी पर रखा था।
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