2008 के जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामले में आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी
जयपुर : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार 2008 के जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामले में आरोपियों को बरी किये जाने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील करेगी.
राज्य सरकार इस संबंध में एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर करेगी।
मुख्यमंत्री के आवास पर कल रात हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया।
सीएम ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट ने 2019 के जिला अदालत के फैसले को पलटते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया है.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, इसलिए राज्य सरकार जल्द ही हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी) दाखिल करेगी.
मुख्यमंत्री ने इस मामले में अधिवक्ता नियुक्त किये गये अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेन्द्र यादव की सेवाएं भी समाप्त करने का निर्णय लिया.
बैठक में मुख्य सचिव उषा शर्मा, प्रमुख शासन सचिव गृह आनंद कुमार, पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा, एडीजी एसओजी एटीएस अशोक राठौड़, एडीजी इंटेलिजेंस एस सेंगथिर, प्रमुख शासन सचिव कानून ज्ञान प्रकाश गुप्ता व सचिव गृह (कानून) रवि शर्मा व अन्य मौजूद थे।
13 मई, 2008 को जयपुर में हुए आठ विस्फोटों में 80 से अधिक लोग मारे गए थे और 183 से अधिक घायल हुए थे।