राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं जिला कलक्टर लोक बंधु ने आदेश जारी कर पंचायत राज संस्थाओं के 20 अगस्त को होने वाले उप चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। साथ ही पुर्नमतदान की स्थिति में पुर्नमतदान तिथि को उस मतदान क्षेत्र में भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी लोक बंधु ने बताया कि पंचायत समिति बयाना की ग्राम पंचायत नारौली के वार्ड संख्या 2 एवं पंचायत समिति पहाडी की ग्राम पंचायत गोपालगढ़ के वार्ड संख्या 7 में वार्ड पंच पद के उप चुनाव हेतु 20 अगस्त को होने वाले मतदान में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र में स्थित औद्योगिक वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत समस्त कामगारों को मतदान दिवस सवैतनिक अवकाश देय होगा ताकि उन क्षेत्रों के मतदाता मतदान कर सकें।
सूखा दिवस घोषित
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं जिला कलक्टर लोक बंधु ने आदेश जारी कर पंचायत समिति बयाना की ग्राम पंचायत नारौली के वार्ड संख्या 2 एवं पंचायत समिति पहाडी की ग्राम पंचायत गोपालगढ़ के वार्ड संख्या 7 में वार्ड पंच पद के उप चुनाव हेतु 20 अगस्त को होने वाले मतदान को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन क्षेत्रों तथा 5 किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में 18 अगस्त की सायं 5 बजे से 20 अगस्त को मतगणना समाप्ति तक सूखा दिवस घोषित किया।
इसी क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी लोक बंधु ने आदेश जारी कर पंचायतीराज संस्थाओं के उप चुनाव में निष्पक्ष स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण मतदान कराने हेतु एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु जोनल मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की।
आदेशानुसार पंचायत समिति बयाना की ग्राम पंचायत नारौली की वार्ड संख्या 2 के मतदान केन्द्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नारौली के कमरा नम्बर 1 हेतु तहसीलदार बयाना अमित शर्मा एवं पंचायत समिति पहाड़ी की ग्राम पंचायत गोपालगढ़ के वार्ड संख्या 7 के मतदान केन्द्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोपालगढ़ के कमरा नम्बर 2 हेतु तहसीलदार पहाड़ी अनिल कुमार को जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।