कोटा। कोटा न्यायालय ने बाइक चोरी के मामले में दो आरोपियों को एक वर्ष का साधारण कारावास व 2-2 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है।प्रकरण के अनुसार 3 मई 2011 को निशा साहू ने एक रिपोर्ट पुलिस थाने में दी थी। इसमें बताया कि उसके पति ने 26 अप्रेल 2011 की दोपहर में बाइक घर के बाहर खड़ी की थी। तीन बजे करीब बाइक वहां नहीं थी। बाइक कोई चुरा ले गया। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया। अनुसंधान के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। न्यायालय ने मामले में निर्णय देते हुए कोटड़ी गोरधनपुरा निवासी गोलू उर्फ संजय व नयापुरा निवासी चिंटू उर्फ फरहान को दोषी करार दिया। दोनों आरोपियों को एक वर्ष का साधारण कारावास व 2-2 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया। वहीं नयापुरा निवासी सलमान उर्फ शफीक को फरार घोषित किया।