जयपुर। राजस्थान के खान विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में खान सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है। अभियान के दौरान खनिज खनन/उत्पादन में लगे कम से कम 15 खनन पट्टों/30 खदान लाइसेंस क्षेत्रों का अंचल, अंचल, अनुभाग, अनुमंडल पदाधिकारी के साथ-साथ विभाग के सतर्कता अधिकारियों ने निरीक्षण किया और खनन सुरक्षा नियमों एवं प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया. . जाएंगे खान एवं गौपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि विभाग के अन्य अधिकारियों को भी कम से कम पांच खनन लाइसेंसधारियों के यहां जाकर निरीक्षण करना होगा. खनन परिसर में खान सुरक्षा मानकों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने और खनन कर्मियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर विभाग गंभीर है.
अतिरिक्त मुख्य सचिव खान एवं पेट्रोलियम डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि खान अधिनियम 1952 की विभिन्न धाराओं में राजस्थान गौण खनिज परिहार नियम, खान संरक्षण एवं विकास नियम एवं धातुयुक्त खान नियमन के साथ-साथ सुरक्षित खनन संबंधी आवश्यक प्रावधान उपलब्ध हैं। अभियान के दौरान पालन करने पर भविष्य में भी इनका पालन करने के निर्देश दिए जाएंगे। अभियान के दौरान खनन पट्टा एवं खदान अनुज्ञप्ति क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण एवं खननकर्ताओं के स्वास्थ्य के लिये पर्यावरण विभाग द्वारा जारी कंसेंट टू ऑपरेट एंड एनवायरनमेंट क्लीयरेंस में निर्देशित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा. खान अधिनियम के अनुसार खनन श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए पेयजल व्यवस्था, शौचालय, चिकित्सा उपकरण आदि की उपलब्धता आवश्यक है।