कोटा। मामूली विवाद में युवक की हत्या के करीब 6 साल पुराने मामले में एडीजे कोर्ट क्रम 4 ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने हत्या के आरोपी शुभम तिवारी (25) निवासी हनुमान बस्ती को आजीवन कारावास की सजा व 60 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। जबकि संदेह के लाभ में एक आरोपी कृष्ण मुरारी को बरी किया गया। मामले के अनुसार बाइक के कट मारने को लेकर झगड़ा हुआ था। उसी रंजिश के कारण शुभम ने अपने साथी के साथ मिलकर संदीप कपूर पर चाकू से हमला कर हत्या कर दी थी।
सरकारी वकील नरेंद्र मालव ने बताया 24 अक्टूबर 2017 को फरियादी राजेंद्र सिंह ने दादाबाड़ी थाने में शिकायत दी थी। शिकायत में बताया था कि भाई संदीप कपूर उसके साथ ही रहता है। 24 अक्टूबर की शाम 6 बजे पता लगा कि उसके भाई संदीप का किसी से झगड़ा हुआ है। मौके पर जाकर देखा शुभम तिवारी व एक युवक साथ मिलकर मेरे भाई संदीप से मारपीट कर रहे थे। कृष्ण मुरारी वहां खड़ा था। शुभम ने संदीप को जान से मारने की नीयत से चाकू के 3 वार किए थे। सीने में चाकू लगने से संदीप नीचे गिर गया और उसके खून बहने लगा था। मुझे देखकर शुभम व उसके साथ का युवक मौके से फरार हो गए। राहगीर की कार से लहूलुहान संदीप को हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने चेक कर मृत घोषित कर दिया था। शिकायत पर पुलिस ने हत्या की धाराओं में मामला दर्ज किया। आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 30 गवाहों के बयान करवाए गए। दस्तावेज पेश किए गए। घटना में एक बाल अपचारी भी शामिल था। जिसके खिलाफ बाल न्यायालय में मामला विचाराधीन है।