कारोबारी एवं शिक्षा ऋण के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 9 अक्टूबर तक

Update: 2023-10-05 12:53 GMT
जिला अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 में अल्पसंख्यक समुदाय को कारोबारी, शिक्षा ऋण हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। जिसकी अंतिम तिथि 5 अक्टूबर को संशोधित कर 9 अक्टूबर कर दिया गया है।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी त्रिलोक चन्द मीणा ने बताया कि आवेदन कार्यालय से से प्राप्त किए जा सकेंगे तथा ऋण आवेदन पत्र की पूर्ति कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ 9 अक्टूबर तक आवश्यक रूप से जमा करवाना होगा ताकि ऋण स्वीकृति की आवश्यक कार्यवाही की जा सके। निर्धारित तिथि के पश्चात् आवेदन पत्रों पर कार्यवाही संभव नहीं हो सकेगी। ऋण आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में सम्पर्क करें।
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