डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना का विशेष कैंप 22 जून को

Update: 2023-06-19 12:56 GMT
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, श्रीगंगानगर द्वारा औद्योगिक विकास में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्गो की प्रभावी भागीदारी हेतु 22 जून 2023 को प्रातः 11 बजे जिला परिषद सभागर, श्रीगंगानगर में डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 के
विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा।
जिला उद्योग महाप्रबंधक श्रीमती आकाशदीप सिद्धू ने बताया कि राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुसार राज्य के औद्योगिक विकास में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्गो की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के उदेश्य से डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 अधिसूचित की गई है। योजनांतर्गत आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में लक्षित वर्गो के उद्यमियों सहित पात्र व्यक्तियों को उद्यम की स्थापना, विस्तार, आधुनिकीकरण, विविधीकरण हेतु विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता, अनुदान एवं अन्य सुविधाओं संबंधी प्रावधान किये गये हैं।
उन्होंने बताया कि योजनांतर्गत कम लागत पर ऋण सुविधा, सीजीटीएमएसई अंतर्गत गारंटी फीस, मार्जिन मनी अनुदान, ब्याज अनुदान सहित विभिन्न प्रकार की सुविधाओं के माध्यम से लाभान्वित किया जा सकेगा। योजना के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार योजना अधिसूचना 8 सितंबर 2022 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित गतिविधियों कृषि एवं संबंधित गतिविधियों के अतिरिक्त समस्त वैध विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में नवीन उद्यम स्थापित करना, स्थापित उद्यम में विस्तार, विविधीकरण, आधुनिकीकरण करना सम्मिलित होगा।
उन्होंने बताया कि योजना की पात्रता के अनुसार आवेदक अनु0 जाति/जनजाति से संबंधित 18 वर्ष से अधिक आयु एवं राजस्थान के मूल निवासी हो, बैंक/वित्तिय संस्थान के डिफाल्टर न हो, भागीदार फर्म्स, सहकारी समिति एवं कंपनी मामले में अनु0 जाति/जनजाति व्यक्तियों की भागीदार 51 प्रतिशत या अधिक हों परियोजना लागत विनिर्माण उद्यम अधिकतम परियोजना लागत 10 करोड रू. सेवा उद्यम अधिकतम परि0 लागत 5 करोड रू. व्यापार क्षेत्र अधिकतम परि0 लागत 1 करोड रू., ब्याज अनुदान 25 लाख रू0 तक 9 प्रतिशत, 25 लाख से 5 करोड तक 7 प्रतिशत, 5 करोड से 10 करोड तक 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान, विशेष प्रावधान परि0 लागत का 25 प्रतिशत अथवा 25 लाख रू जो भी कम हो मार्जिन मनी अनुदान देय होगा। ऋण की समयावधि 3 से 7 वर्ष तक देय होगी तथा ब्याज अनुदान 5 वर्ष तक ही देय होगा। उन्होंने बताया कि 22 जून को आयोजित विशेष कैंप में मौके पर ही आवेदन पत्र तैयार करवाये जाएंगे। आवेदन पत्र तैयार करने के इच्छुक व्यक्ति अपना आधार कार्ड, फोटो, प्रस्तावित उद्यम की प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र सहित दो प्रतियों में साथ लेकर आवें।
Tags:    

Similar News

-->