उदयपुर। छह साल पहले प्रेम प्रसंग के चलते पति को बेहोश कर खिचड़ी में नशीला पदार्थ मिलाकर प्रेमी की मदद से गला घोंटकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने महिला व उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. एक अन्य आरोपी को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया।
मामले के अनुसार जिले के मांडवा थाना क्षेत्र के बिकरानी गांव में पांच अगस्त 2017 को महिला नीलम शर्मा ने अपने प्रेमी कैलाश रावल के साथ सुनियोजित तरीके से अपने पति की रस्सी से गला घोंट कर हत्या कर दी. जिस वक्त महिला ने वारदात को अंजाम दिया उस वक्त उसकी बेटी और बेटा भी वहीं थे और रो रहे थे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया.
मृतक के पिता प्रभुलाल शर्मा ने छह अगस्त को मामला दर्ज कराया था कि पांच अगस्त की शाम पुत्र नरेंद्र शर्मा घर में संध्या पूजा कर रहा था। तब नरेंद्र खून से लथपथ किचन के फर्श पर पड़ा था। बाद में उनकी मृत्यु हो गई। प्रभुलाल ने बहू नीलम और उसके प्रेमी कैलाश पर हत्या का शक जताया था। पुलिस ने जब नामजद आरोपियों को पकड़ा तो घटना की असल वजह सामने आई।