दहेज हत्या के दोषी पति को दस साल की सजा

Update: 2023-05-11 12:59 GMT
अलवर। दहेज हत्या के एक मामले में एडीजे कोर्ट ने आरोपी पति को दस साल के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. मामला 2017 का है। आरोपी दहेज में 4 लाख रुपये और एक स्विफ्ट कार की मांग कर रहे थे। जब बात पूरी नहीं हुई तो विवाहिता की गला रेतकर हत्या कर दी गई। करीब पांच साल तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने विवाहिता की छोटी बहन की गवाही के आधार पर पति को दोषी करार दिया। जिसके बाद एडीजे 2 सत्यप्रकाश सोनी ने अपना फैसला सुनाया। लोक अभियोजक त्रिलोकचंद सैन ने बताया कि इस मामले में 19 गवाह पेश किये गये.
मुंडावर थाना क्षेत्र के कृष्णा नगर बास मैनपुर निवासी भागीरथ की दो बेटियों सरिता व मीना की शादी धुंधरिया गांव निवासी रोशन लाल के पुत्र मुकेश यादव व योगेश यादव के साथ वर्ष 2011 में हुई थी. भागीरथ ने 5 सितंबर 2017 को नीमराणा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि शादी के बाद उसकी बड़ी बेटी सरिता को उसका पति मुकेश यादव, ससुर रोशनलाल व सास दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे. इसी बीच 2017 में उनकी छोटी बेटी मीना को एक बेटे का आशीर्वाद मिला। जिसमें हमने सारा सामान दे दिया, लेकिन मनमाना सामान नहीं मिलने से ससुराल वाले नाराज हो गए। रिपोर्ट में बताया गया कि 1 सितंबर 2017 की रात करीब साढ़े 8 बजे सरिता के ससुराल वालों ने गला दबा कर उसकी हत्या कर दी. जिसे उसकी छोटी बहन मीना ने देखा था। मीना के रोने पर परिजन उसे निम्स अस्पताल ले गए। जहां 4 दिन बाद 5 सितंबर को सरिता की मौत हो गई। पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। जहां एडीजे नंबर 2 सत्यप्रकाश सोनी ने आरोपी पति मुकेश यादव को दस साल की सजा सुनाई है।
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