ASP रिश्वत मामले में कोर्ट में 2 फरवरी को सुनवाई

Update: 2023-01-30 10:29 GMT
राजस्थान। राजस्थान दो करोड़ रुपये रिश्वत मांगने के मामले में सुनवाई दो फरवरी को होगी। निलंबित एएसपी दिव्या मित्तल को एसीबी रंगे हाथों नहीं पकड़ सकी, लेकिन दिव्या और शिकायतकर्ता दवा कंपनी के मालिक के बीच बातचीत की सत्यापित वॉयस रिकॉर्डिंग के संबंध में रिश्वत ब्यूरो के पास है। इसी आधार पर ब्यूरो ने दिव्या को गिरफ्तार किया था, अब सवाल यह है कि रिकॉर्डिंग में आवाज दिव्या की है या नहीं? इसकी पुष्टि के लिए एसीबी ने दिव्या की आवाज की जांच कराने के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी है। लेकिन दिव्या ने टेस्ट के लिए अपनी सहमति नहीं दी है। अब इस पर कोर्ट 2 फरवरी को फैसला सुनाएगा.
20 जनवरी को एसीबी ने दिव्या मित्तल के वॉयस सैंपल टेस्ट के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। इस पर दिव्या के वकील प्रीतम सिंह सोनी ने जवाब देने के लिए कोर्ट से समय मांगा है। अब सुनवाई 2 फरवरी को होगी. गौरतलब है कि रितेश सिन्हा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा था कि न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी आरोपी को अपनी आवाज के नमूने उपलब्ध कराने का निर्देश दे सकता है. उसकी सहमति के बिना भी परीक्षा। एसीबी ने कोर्ट को बताया है कि शिकायतकर्ता की व्हाट्सऐप कॉलिंग के जरिए आरोपी से बातचीत हुई थी.
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