कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए सरकार लाएगी अंब्रेला एक्ट, जानें मुख्य बातें
जयपुर। राजस्थान राज्य में संचालित कोचिंग संस्थानों की मनमानी को रोकने के लिए सरकार जल्द ही एक कानून लाने जा रही है। कोचिंग संस्थानों को लेकर लगातार आ रही शिकायतों और फीस को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद सरकार इस एक्ट को लाने का काम कर रही है. राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के निर्देश पर राजस्थान का उच्च शिक्षा विभाग लगातार काम कर रहा है. दरअसल, फीस की मनमानी, कोचिंग संस्थानों द्वारा सुविधाओं व सुरक्षा व्यवस्था की कमी और बच्चों में बढ़ते तनाव के कारण राजस्थान में लगातार हो रही आत्महत्या की घटनाओं को देखते हुए सरकार द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं.
इस संबंध में मानवाधिकार आयोग और उच्च न्यायालय द्वारा भी निर्णय दिए गए हैं। लेकिन, इन कोचिंग संस्थानों में राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है और कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों में आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं को लेकर सरकार गंभीर है. इसलिए सरकार कानून बनाने जा रही है। सरकार ने कानून का मसौदा तैयार करने के लिए 12 जुलाई, 2019 को 24 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति के सदस्यों में शिक्षाविद, स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्य, डॉक्टर और बाल अधिकार कार्यकर्ता आदि शामिल हैं। अब सरकार चुनाव से पहले इस कानून को लागू करने की योजना बना रही है।