राज्य सरकार द्वारा पेंशन राशि में बढ़ोतरी की घोषणा के बावजूद बढ़ी हुई पेंशन राशि के लिए पंजीकरण नहीं करवाने वाले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों को बढ़ी हुई राशि के लिए पंजीकरण करवाने के लिए कहा गया है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक अरविन्द कुमार ओला ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन राशि 500 रुपए एवं 750 रुपए से बढाकर न्यूनतम पेंशन राशि 1000 रुपए किये जाने के साथ-साथ प्रतिवर्ष पेंशन राशि में 15 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की गयी है। घोषणा के साथ प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर मंहगाई राहत कैम्पों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन राशि बढोतरी के पंजीयन करवाकर राशि का भुगतान विभाग द्वारा किया जा रहा है। जिले में आयोजित शिविरों में अब तक 1 लाख 92 हजार 965 पेंशनर्स का पंजीयन किया जा चुका है।
उन्होंने बताया कि पंजीयन से वंचित 4939 पेंशनर्स जिन्हाेंने अभी तक मंहगाई राहत कैम्पों में पंजीयन नहीं करवाया है, वे समस्त पेंशनर्स अपने संबंधित ब्लॉक के पंचायत समिति परिसर में विकास अधिकारी कार्यालय में पंजीयन करवाकर पेंशन बढोतरी का लाभ ले सकते हैं। बिना पंजीयन के पेंशन बढोतरी राशि का लाभ देय नहीं होगा।
उन्होंने बताया कि तकनीकी त्रुटि के कारण कुछ पेंशनर्स के ऎसे प्रकरण भी आ रहे हैं, जिनमें मंहगाई राहत शिविर पंजीयन के बाद भी बढी हुई पेंशन राशि पेंशनर्स को प्राप्त नहीं हो रही है, वे पेंशनर्स भी पुनः पंजीयन करवाकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।