बदमाशों पर नकेल कसने के लिए गहलोत सरकार का बुलडोजर अवतार, हिस्ट्रीशीटरों पर योगी स्टाइल में एक्शन
हिस्ट्रीशीटरों पर योगी स्टाइल में एक्शन
राजस्थान। जिले के पाॅक्सो कोर्ट द्वितीय के विशेष न्यायाधीश ब्रजेश पवार ने मंगलवार को आदेश जारी किया. यह आदेश प्रतापगढ़ जिले के एसपी अमित कुमार के लिए गिरफ्तारी वारंट था. जिसमें झालावाड़ पोक्सो कोर्ट मे लबित प्रकरण को लेकर आदेश जारी किया गया. जानबूझकर बयान लेखबद्ध नहीं कराए जाने के मामले की गंभीरता देखते हुए उन्हे गिरफ्तार कर कोर्ट मे पेश को कहा गया है. मामले में जानकारी देते हुए पॉक्सो कोर्ट नंबर 2 के विशिष्ट लोक अभियोजक लालचंद मीणा ने बताया कि झालावाड़ जिले के बकानी थाना क्षेत्र में एक अत्यंत गंभीर और संवेदनशील प्रकरण को लेकर सुनवाई हुई. जिसके जांच अधिकारी अमित कुमार रहे, जो फिलहाल प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक हैं.
इस मामले में न्यायालय के सामने अमित कुमार के बयान लेखबद्ध होने हैं. इसके लिए न्यायालय के द्वारा पहले भी कई बार पुलिस अधीक्षक को उपस्थित होने के लिए कई समन जारी किए जा चुके हैं. उसके बावजूद अमित कुमार जानबूझकर लंबे समय से साक्ष्य देने के लिए उपस्थित नहीं हो रहे हैं. जबकि इस तरह के प्रकरणों का न्याय हित में त्वरित निस्तारण करना होता है. जिसे देखते हुए पॉक्सो कोर्ट ने मंगलवार को पुलिस महानिदेशक जयपुर को आदेश जारी किया है कि वह 26 जुलाई 2023 को गिरफ्तारी वारंट के तहत अमित कुमार को न्यायालय में उपस्थित कराएं. उन्होंने बताया कि बकानी थाना क्षेत्र में 2021 में भारतीय दंड संहिता 363, 366 और 376 के मामले में आरोपी लखन न्यायिक अभिरक्षा में है.