कल से शुरू होगा फूड लाइसेंस कैंप, खाद्य व्यापारी करा सकते हैं लाइसेंस रजिस्ट्रेशन

बिना फूड लाइसेंस के कारोबार करने पर खाद्य अधिनियम एवं मानक के तहत सजा का प्रावधान है।

Update: 2022-11-17 11:01 GMT
नागौर, मेड़ता में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत शुक्रवार को रेन में खाद्य व्यवसाय शुरू करने के लिए उनका लाइसेंस और पंजीकरण प्राप्त करने के लिए एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया जाएगा. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. महेश वर्मा ने बताया कि इस विशेष शिविर में पहुंचकर खाद्य व्यवसायी अपना रजिस्ट्रेशन कराकर लाइसेंस बनवा सकेंगे. जिसमें बिना फूड लाइसेंस के कारोबार करने पर खाद्य अधिनियम एवं मानक के तहत सजा का प्रावधान है।
इसलिए हर व्यापारी के लिए लाइसेंस लेना बेहद जरूरी है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत रेन में आयोजित होने वाले विशेष शिविर में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सभी खाद्य व्यवसायी एवं विक्रेता लाइसेंस अथवा पंजीकरण प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं. आपको बता दें कि रेन कस्बे के बस स्टैंड-पुलिस चौकी के सामने स्थित आईटीआई केंद्र पर सुबह 11 बजे से लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन कैंप शुरू होगा, जो देर शाम तक चलेगा. रेन कस्बे के आईटीआई सेंटर में इस कैंप की लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
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