बूंदी। बूंदी एडीजे कोर्ट ने बूंदी के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के दौलतपुरा गांव में बुजुर्ग गौरी शंकर मीणा की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए हत्या के आरोप में दंपती व उनके दो बेटों को उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी है। पुलिस ने केस ऑफिसर योजना के तहत इस मामले की जांच की थी। अगस्त 2017 में बूंदी के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के दौलतपुरा गांव में खेत में काम कर रहे बुजुर्ग गौरी शंकर मीणा की कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी. मृतक के पुत्र रामकेश मीणा ने गांव के ही ओमप्रकाश, सियाराम, रामस्वरूप व सोसर बाई के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था. रिपोर्ट में बताया गया कि 14 अगस्त 2017 को जब गौरी शंकर अलसुबह अपने खेत में काम खत्म कर चारपाई पर सो रहा था, तभी आरोपियों ने धारदार हथियार से हमला कर हत्या की घटना को अंजाम दिया.
इस मामले में पुलिस ने पति रामस्वरूप और पत्नी सोसर बाई सहित दोनों बेटों ओम प्रकाश व सियाराम के खिलाफ मामला दर्ज किया था. बूंदी एडीजे कोर्ट नंबर दो की न्यायाधीश ललिता शर्मा ने सुनवाई करते हुए चारों आरोपियों को दस-दस हजार रुपये के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले में अपर लोक अभियोजक महेंद्र शर्मा ने सबूत के तौर पर 24 गवाह और 27 दस्तावेज पेश किए. इसके बाद पुलिस ने केस ऑफिसर योजना के तहत मामले की जांच की और आरोपियों को गिरफ्तार कर सजा दिलवाई।