चुनाव प्रक्रिया के दौरान समस्त अधिकारी / कर्मचारी जिला निर्वाचन अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना अवकाश का उपभोग नहीं करें
भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वार 09 अक्टूबर 2023 को आगामी विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया हैं एवं आदर्श आचार संहिता लागू हो गई हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी ने निर्देश दिये है कि किसी भी अधिकारी , कर्मचारी का किसी भी प्रकार का अवकाश इस कार्यालय की पूर्वानुमति के बिना स्वीकृत नहीं किया जावें। चुनाव प्रक्रिया के दौरान समस्त अधिकारी , कर्मचारी जिला निर्वाचन अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना अवकाश का उपभोग नहीं करें एवं मुख्यालय नहीं छोड़ें। किसी भी अधिकारी / र्कामिक का अवकाश स्वीकृत करवाने का प्रस्ताव प्रभारी अधिकारी, र्कामिक प्रकोष्ठ कलेक्ट्रेट दौसा को प्रेषित करना सुनिश्चित करें ।
वर्तमान में जिले में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों को स्वीकृत अवकाशों (मातृत्व अवकाश को छोडकर) को एतदद्वारा निरस्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी उपस्थिति मुख्यालय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। चुनाव प्रक्रिया के दौरान सभी अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने मोबाईल , दूरभाष नंबर चालू रखे एवं किसी भी स्थिति में मोबाईल, दूरभाष को स्विच ऑफ, बंद , अनुत्तरित नहीं करें। सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें अन्यथा निर्देशों की अवहेलना किये जाने पर संबंधित अधिकारी, र्कामिक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी ।