राजसमंद। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में राजसमंद पॉक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास व 42 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. गोवर्धन लाल पुत्र मोहन लाल निवासी मोराना थाना चारभुजा को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोप में सजा सुनाई गई है.
विशेष लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य के अनुसार, 14 जून, 2019 को शिकायतकर्ता थाने पहुंची और रिपोर्ट दी कि उसकी नाबालिग बेटी 12 जून, 2019 की रात 9 बजे घर से भैंसों को चराने के लिए बाड़े के पास के बाड़े में कहकर निकल गई थी। घर। जब वह वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने बेटी की तलाश की। परिवार ने बताया था कि कोई उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया है। पिता की रिपोर्ट पर चारभुजा पुलिस ने आरोपी की तलाश कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।
पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पेश होते हुए विशेष लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य की ओर से कोर्ट में 26 गवाह व 26 दस्तावेज पेश किए गए. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी गोवर्धन लाल को सजा सुनाई।