कोर्ट ने 15 वर्षीय नाबालिग का किडनैप कर रेप करने के मामले में सुनाई सजा

Update: 2023-04-02 11:41 GMT
जालोर। जालोर में दो साल पहले 15 साल की नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है. पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हुकमसिंह राजपुरोहित ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए नाबालिग के साथ हुई घटनाओं को गंभीर मानते हुए आरोपी सादिक खान पुत्र चांद खान मोयला मुस्लिम निवासी बिशनगढ़ को तीन अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देते हुए 20-20 की सजा सुनाई. साल और 40 साल की कैद। 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। विशेष लोक अभियोजक सैयद मुमताज अली ने बताया कि बिशनगढ़ निवासी पीड़िता के पिता ने 16 अप्रैल 2021 को जालौर थाने में रिपोर्ट पेश कर बताया कि बिशनगढ़ में बाइक रिपेयरिंग की दुकान है. दुकान के ठीक ऊपर पहली मंजिल पर घर है।
15 अप्रैल 2021 की रात को हम सभी परिवार के सदस्य रात करीब 11 बजे खाना खाने के बाद सोने चले गए। 16 अप्रैल को सुबह 4 बजे जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपनी नाबालिग बेटी को गायब पाया. पुलिस ने पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी बिशनगढ़ निवासी सादिक खान पुत्र चांद खान को कल्याण (महाराष्ट्र) से एक नाबालिग समेत गिरफ्तार कर लिया। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि आरोपी सादिक खान ने 16 अप्रैल 2021 को 15 वर्षीय नाबालिग को घर से अगवा कर लिया और अहमदाबाद ले गया, जहां एक होटल में नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया. करीब दो साल में कोर्ट में 20 गवाहों के बयान दर्ज किए और शुक्रवार को फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी सादिक खान को 3 अलग-अलग धाराओं में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। आरोपी को आईपीसी की धारा 363 में 5 साल कैद व 5 हजार जुर्माना, आईपीसी 366 में 7 साल कैद व 10 हजार जुर्माना तथा 3/4 पॉक्सो एक्ट में आरोपी को 20 साल व 25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
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