Churu: राष्ट्रीय निगमों में ऋण हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित

Update: 2024-08-31 10:44 GMT
Churu चूरू । राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, सफाई कर्मचारी, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष योग्यजन वर्ग के व्यक्तियों को निगम कार्यालय से स्वरोजगार हेतु विभिन्न योजनाओं मे ऋण देने हेतु वर्ष 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
अनुजा निगम परियोजना प्रबंधक ने बताया कि ऋण लेने के इच्छुक आवेदक द्वारा अपनी स्वंय की एसएसओ आईडी के माध्यम से अनुजा निगम पोर्टल पर स्वंय एवं ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। ऑनलाईन आवेदन हेतु अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। यह ऋण नए रोजगार सृजन करने हेतु विभिन्न योजनाओं में प्रदान किया जाता है। अभ्यर्थियों के पास आवश्यक दस्तावेजो में आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, जाति प्रमाण- पत्र, आय प्रमाण- पत्र, राशन कार्ड एवं बैक पास बुक होने चाहिए। साथ ही निगम द्वारा पूर्व में किसी भी योजना में लाभान्वित नहीं होना चाहिए। योजनाओं के संबध में विस्तृत जानकारी हेतु निगम कार्यालय (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कार्यालय के प्रथम तल पर संचालित) में व्यक्तिशः उपस्थित होकर व कार्यालय के दूरभाष संख्या 01562-250976 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
निगमों के अनुसार यह रहेंगी योजनाएं, इतना मिलेगा लाभ
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत महिला समृद्धि योजना एवं लघु साख वित्त योजना हेतु 0.60 लाख, लघु व्यवसाय ग्रामीण योजना 0.50 लाख, महिला अधिकारिता योजना एवं लघु व्यवसाय शहरी योजना हेतु 01 लाख, ऑटो रिक्शा सवारी योजना 03 लाख, जीप टैक्सी/ स्विफ्ट डिजाइर/एक्सेंट/इसी प्रकार के अन्य सभी वाहन हेतु 10 लाख, इलेक्ट्रीक बैटरी चालक रिक्शा हेतु 1.5 लाख, ट्रैक्टर मय ट्रोली हेतु 07 लाख, 02 लाख तक की योजना हेतु 02 लाख, कृषि आधारित लघु व्यवसाय योजना (सोलर लाईट एवं कृषि कार्य) हेतु 5 लाख के ऋण हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत महिला समृद्धि/लघु ऋण वित्त/महिला किसान/शिल्प समृद्धि/लघु व्यवसाय ग्रामीण योजना हेतु 0.50 लाख, लघु व्यवसाय शहरी योजना हेतु 01 लाख, लघु व्यवसाय योजना 05 लाख, कृषि आधारित लघु व्यवसाय योजना (सोलर लाईट एवं कृषि कार्य) हेतु 5 लाख, जीप टैक्सी/शिफ्ट डिजाइर/एक्सेंट/इसी प्रकार के अन्य सभी वाहन हेतु 10 लाख, डेयरी योजना हेतु 02 लाख, ऑटो रिक्शा सवारी योजना में 03 लाख, इलेक्ट्रीक बैटरी चालक रिक्शा हेतु 1.5 लाख, ट्रैक्टर मय ट्रोली हेतु 07 लाख रुपए के ऋण हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।
इसी क्रम में राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत वार्षिक आय 1.50 लाख तक छोटे व्यवसाय/ कारीगर/व्यावसायिक संगठन योजना हेतु 0.50 लाख, कृषि व संबद्ध गतिविधियां योजना हेतु 0.50 लाख, न्यू स्वर्णिमा योजना (महिलाओं के लिए) हेतु ऋण 0.50 लाख, लघु वित्त (माइक्रो फाइनेंस) योजना हेतु 0.375 लाख, महिला समद्धि योजना (महिलाओं के लिए) हेतु ऋण 0.40 लाख, लघु व्यवसाय व्यक्तिगत योजना हेतु 0.33 लाख के ऋण एवं वार्षिक आय 1.50 लाख से 3 लाख रुपए तक छोटे व्यवसाय/ कारीगर/व्यावसायिक संगठन योजना हेतु 0.65 लाख, सर्विस सैक्टर योजना हेतु 0.65 लाख रुपए के ऋण हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।
राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत ऋण हेतु दिव्यांगजन स्वावलम्बन योजना में ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। योजना में नियमानुसार अनुदान देय है।
Tags:    

Similar News

-->