घर लौट रहे युवक पर कुल्हाड़ी से हमला

Update: 2023-06-23 07:11 GMT
कोटा। पुरानी रंजिश में युवक की हत्या के करीब 6 साल पुराने मामले में एससी-एसटी कोर्ट ने एक आरोपी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी जगदीश (40) निवासी डूंगरली, थाना इटावा को आजीवन कारावास व 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ अन्य सहयोगी राजू, मनोहर व रामहेत को दोषी मानते हुए उनको गिरफ्तारी वारंट से तलब किया है। आरोपियों ने सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत कर लौट रहे युवक की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी थी।
विशिष्ट लोक अभियोजक हितेश जैन ने बताया की मृतक रमेश के चचेरे भाई पूरणमल ने 14 जुलाई 2017 को इटावा थाने में शिकायत दी थी। रमेश के साथ सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होकर रात साढ़े 8 बजे घर लौट रहे थे। बाइक रमेश चला रहा था।गांव में घुसते ही शराब की दुकान पर जगदीश,राजू, मनोहर सहित अन्य घात लगाकर बैठे थे। उन्होंने उनकी बाइक रोकी।
जगदीश ने रमेश के जबड़े पर कुल्हाडी से हमला कर दिया। में व रमेश जमीन पर गिर गए। उसके बाद आरोपियों ने रमेश पर धारदार हथियार से वार किए। में जैसे तैसे जान बचाकर भागा। जिसके बाद घायल हालत में रमेश को हॉस्पिटल लाए। जहां उसकी मौत हो गई। उसके 4-5 जगह गम्भीर घाव थे। शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 24 गवाहों के बयान कराए गए। 19 दस्तावेज पेश किए।
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