तारबंदी योजना के तहत 40 हजार अनुदान, किसानों को किया जागरूक

Update: 2023-02-14 12:27 GMT
करौली। नीलगाय व आवारा पशुओं से फसलों की सुरक्षा के लिए किसानों को कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा खेतों में तारबंदी की जानकारी दी गई। कृषि पर्यवेक्षक श्रीराम छाबड़ी ने बताया कि ग्राम पंचायत सिंघानिया में किसानों को आवारा पशुओं से फसलों को बचाने के लिए फेंसिंग योजना की जानकारी देते हुए कृषि पर्यवेक्षक ने कहा कि राजस्व अभिलेख के अनुसार फेंसिंग योजना का लाभ लेने के पात्र किसान के पास 1.5 हेक्टेयर या 6 बीघा जमीन होना अनिवार्य है जिसमें अधिकतम 400 मीटर दौड़ने पर सरकार द्वारा 40 हजार रुपये या 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। वहीं लघु एवं सीमांत किसानों को 400 मीटर दौड़ के लिए अधिकतम 48 हजार रुपये का अनुदान दिया जा रहा है. सहायक कृषि पर्यवेक्षक ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार पूर्व में हर 10 मीटर पर पोल लगाना अनिवार्य था, लेकिन किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने हर 15 मीटर पर पोल लगाने की सुविधा उपलब्ध करायी है. नए नियमों में।
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