लुधियाना। लुधियाना के बहुचर्चित साउथ सिटी में स्थित एक होटल में हुए विवाद में भटिंडा नगर निगम के मास्टर टाउन प्लैनर सूरिंदर सिंह बिंद्रा के पुत्र मनमीत सिंह व अन्य आरोपी गुरकिरत सिंह ने अदालत में आत्म समर्पण कर दिया है। आज बाद दोपहर मामले में नामजद दोनो ने अपने वकील पी.एस घुम्मन के साथ सी.जे.एम. सुमित मक्कड़ की अदालत में आत्म समर्पण किया, जिस पर अदालत की तरफ से सम्बंधित पुलिस थाने को सूचित किया गया जिन्होंने अदालत से दोनो का 4 दिन का पुलिस रिमांड मांगा। अदालत ने पुलिस की मांग पर दोनो को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। अदालत में पुलिस ने रिमांड की मांग करते हुए कहा की आरोपियों से पिस्टल व लोहे की राड बरामद करनी बाकी है। जिस पर पी.एस. घुम्मन ने कहा की पिस्टल तो पहले से गन हाउस में जमा है।
उल्लेखनीय है कि मामले में नामजद बठिंडा नगर निगम के मास्टर टाउन प्लैनर सूरिंदर सिंह बिंद्रा द्वारा लगाई गई अग्रिम जमानत याचिका को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवदीप सिंह हुंदल की अदालत ने खारिज कर दिया था। उल्लेखनीय है कि गत 30 जुलाई की रात्रि होटल में हुई एक पार्टी के दोरान कथित तोर पर व्यापारियों पर जानलेवा हमला किए जाने के आरोपों में नामजद बिंद्रा की और से अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए लुधियाना की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने अपने आप को बेकसूर बताते हुए कहा कि होटल में हुए विवाद में उनका व उनके पुत्रों का कोई कसूर नहीं था, बल्कि व्यापारियों की ओर से बिल मांगे जाने के बाद होटल में हुड़दंग करते हुए उनके व उनके स्टाफ के साथ मारपीट व जानलेवा हमला किया गया। उन्हें व उनके पुत्रों को ही इस मामले में दोषी बना दिया गया। वही सरकारी पक्ष व शिकायतकर्ता अनिरूद गर्ग निवासी राजगुरु नगर के मुताबिक़ घटना वाले दिन याचिकाकर्ता आरोपी व उसके पुत्रों ने मिलकर होटल में पार्टी कर रहे शिकायत करता व उनके साथ आए व्यापारियों के साथ जबरदस्त मारपीट की और उनके ऊपर लोहे की रोड से जानलेवा हमला किया और पिस्तौल की नोक पर उन्हें धमकाया और उन्हें होटल में जबरन कैद भी किया। बाद में सभी किसी तरह बाहर आए और घायल साथियों को अस्पताल पहुंचाया। इस सम्बंध में पुलिस थाना सराभा नगर की और से 30 जुलाई को मामला दर्ज किया गया है।