हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कर शादी करने का मामला, अदालत ने दिए ये आदेश

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Update: 2022-10-21 13:37 GMT
गुरदासपुर। पाकिस्तान के शहर हैदराबाद की अदालत ने एक नाबालिग हिन्दू लड़की की आयु की पुष्टि करने के लिए मैडीकल जांच के आदेश दिए हैं। हिन्दू नाबालिग लड़की को अगवा कर उसका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा कर अगवा करने वाले के साथ विवाह किए जाने के बाद पीड़ित लड़की की मां ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें उसने अपनी लड़की की आयु मात्र 14 साल बताई है। जानकारी अनुसार एक नाबालिगा चन्दा, जिसका नाम इकरा रखा गया है, को पुलिस ने कराची से बरामद करने के बाद अदालत में पेश किया था।
लड़की ने दबाव के चलते कोर्ट में बयान दिया था कि उसकी आयु 19 साल है। पर चन्दा की मां ने कहा है कि उसकी बेटी की आयु 14 साल है और उसे अदालत में बयान देने का कोई अधिकार नहीं है। चंदा की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि उसकी नाबालिगा बेटी को अगवा कर लिया गया था, जिसे पुलिस ने कराची से बरामद कर लिया था। उसने कहा है कि उसकी बेटी नाबालिग है और वह अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकती। वहीं दूसरी तरफ चंदा कि जिसके साथ शादी हुई है, वह भी अदालत में कोई सबूत पेश नहीं कर सका है। जिस कारण अदालत ने चंदा की आयु की पुष्टि करने के लिए चंदा का मैडीकल करवाने के हुक्म देकर सैल्टर होम भेज दिया है।
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