अब से, शहर में सिख रीति-रिवाजों के अनुसार किए गए सभी विवाह आनंद विवाह अधिनियम, 1909 के तहत पंजीकृत होंगे, क्योंकि यूटी प्रशासन ने चंडीगढ़ आनंद विवाह पंजीकरण नियम, 2018 लागू किया है।
उपायुक्त कार्यालय ने प्रशासन द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसरण में आनंद विवाह अधिनियम, 1909 के तहत विवाह पंजीकरण के लिए 15 मार्च को नियम लागू किया है। आवेदक आनंद विवाह अधिनियम के तहत विवाह पंजीकरण के लिए ऑफलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। विवाह शाखा (खिड़की संख्या 5), भूतल, उपायुक्त कार्यालय, सेक्टर 17 से आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद, और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने आवेदन जमा करें।