फरीदकोट की एक अदालत द्वारा सुखबीर सिंह बादल को राहत देने से इनकार करने के लगभग दो दिन बाद, पूर्व डिप्टी सीएम ने आज कोटकपूरा पुलिस फायरिंग मामले में अग्रिम जमानत के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का रुख किया। हरियाणा राज्य के खिलाफ दायर याचिका पर अभी सुनवाई होनी बाकी है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कालरा ने पहले स्वास्थ्य आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को आंशिक रूप से अग्रिम जमानत दी थी, लेकिन सुखबीर को राहत देने से इनकार कर दिया था। कालरा ने अन्य बातों के अलावा इस मामले में एसआईटी की रिपोर्ट का भी हवाला दिया था।