पंजाब पुलिस ने भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज की

इस पर कार्रवाई करते हुए पंजाब पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच विजिलेंस को सौंप दी है।

Update: 2022-09-15 04:13 GMT

चंडीगढ़ : राज्य के कुछ विधायकों की शिकायत के बाद पंजाब पुलिस ने आज एक पुलिस अधिकारी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 8 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 171-बी के तहत पुलिस स्टेशन राज्य अपराध में गिरफ्तार किया। , एसएएस नगर। धारा 120-बी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।


पंजाब पुलिस के आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस ने शुरूआत में प्राथमिकी दर्ज की है और मानक दिशा-निर्देशों के अनुसार मामले की जांच विजिलेंस ब्यूरो को सौंप दी गई है।

बता दें कि बुधवार को वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के नेतृत्व में आप विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब के डीजीपी से मुलाकात की. विधायकों ने इसकी शिकायत डीजीपी गौरव यादव को सौंपी है. इस पर कार्रवाई करते हुए पंजाब पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच विजिलेंस को सौंप दी है।


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