सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को Notice जारी

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Update: 2022-09-10 13:14 GMT
चंडीगढ़। हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ से पुलिस बलों में कर्मचारियों व अधिकारियों के खाली पदों की जानकरी मांगी है। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारें खाली पदों को लेकर क्या कार्रवाई कर रही है। यह सारी जानकारी 15 नवंबर तक हाईकोर्ट में देने के आदेश दिए गए हैं। चीफ जस्टिस रवि शंकर व जस्टिस अरुण पाली ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को नोटिस जारी करते हुए जानकारी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पुलिसों के बलों के खाली पदों का सीधा असर राज्य की कानून व्यवस्था पर पड़ता है।
बता दें सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2019 में एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए देश के सभी हाई कोर्ट को इस मामले में संबंधीत सरकारों से यह जानकारी मांगे जाने के आदेश दिए थे। कोरोना के चलते इस याचिका पर सुनवाई नहीं हुई थी। हाई कोर्ट ने फिर इस मामले में सुनवाई करते हुए मामले में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ से जवाब दायर करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट से यह आग्रह किया था कि इस मामले में जनहित याचिका के तौर पर सुनते हुए सभी सरकारों को पुलिस में कर्मचारियों और अधिकारियों खाली पदों के बारे में जानकारी ले। सरकारों से पूछे कि खाली पदों के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है।
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