मोहाली की अदालत ने तरनतारन के व्यक्ति के अपहरण और गायब होने के मामले में 3 पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिया
मोहाली: मोहाली की विशेष सीबीआई अदालत ने बुधवार को तरनतारन के मल्लूवाल सांता गांव के एक बलजीत सिंह के अपहरण, अवैध कारावास और गायब होने के 32 साल पुराने मामले में तीन पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया।
अदालत ने मामले में पूर्व इंस्पेक्टर सूबा सिंह को पांच साल, रवेल सिंह को तीन साल और दलबीर सिंह को दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.
शिकायतकर्ता बलजीत सिंह की पत्नी बलबीर कौर की पिछले साल मौत हो गई थी।