पूर्व मंत्री आशु को कोर्ट से नहीं मिली कोई राहत, जमानत याचिका पर लिया यह फैसला
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लुधियाना। कथित ट्रांसपोर्ट टेंडर घोटाले में विजिलेंस द्वारा गिरफ्तार किए गए पूर्व कांग्रेस मंत्री भारत भूषण आशु की जमानत याचिका पर सुनवाई आज कोर्ट में हुई। आशु के वकीलों ने बहस करते हुए आशु को सियासी बदले के तहत मामले में नामज़द एवं गिरफ्तार किए जाने के आरोप लगाए व कहा कि आशु के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि आशु ने मंत्री रहते तमाम नियमों का पालन किया था और उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया है, वहीं सरकारी वकील व अन्य ने बहस करते हुए कहा कि घोटाले में सीधे तौर पर पूर्व मंत्री का हाथ है। उन्होंने कहा कि आर.के. सिंगला के माध्यम से सभी घोटालों को अंजाम दिया गया। पुलिस को आशु के नज़दीकी की प्रॉपर्टी सम्बन्धी जानकारी भी मिली है। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले में शिकायत करने वालों को धमकाया जा रहा है और जेल से बाहर आकर आशु मामले के सबूतों से छेड़छाड कर सकता है और जांच को प्रभावित कर सकता है, इसलिए आशु की जमानत रद्द की जाए। अदालत बहस सुनने के बाद आशु की ज़मानत पर फैसला 9 सितंबर के लिए सुरक्षित रख लिया है।