ड्रग तस्करी में पकड़े गए दो नशा तस्करों को लेकर कोर्ट ने सुनाया यह फैसला
लुधियाना। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एन.सी.बी) की तरफ से ड्रग तस्करी के मामले में पकड़े गए दो नशा तस्करों को कोर्ट ने 15-15 साल की सजा व 1-1 लाख रुपए का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने पर 1-1 साल की सजा दी जाएगी। उक्त मामले की सुनवाई एडिशनल सैशन जज सिरसा मानयोग कुलदीप सिंह की कोर्ट की तरफ से की गई।
एन.सी.बी. की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई के चलते तीन लोगों सिरसा के रहने वाले कमल सिंह, राजस्थान के रहने वाले कृष्ण मुरारी व राम कुमार को गिरफ्तार किया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक आरोपी कमल सिंह 70 वर्षीय की मौत हो गई थी। गिरफ्तार किए गए तीनों लोगों से पुलिस ने 6 किलो 40 ग्राम अफीम, एक देसी रिवाल्वर, 2.56 लाख रुपए की ड्रग मनी बरामद की थी।
एनसीबी चंडीगढ जोनल यूनिट के अधिकारियों ने कोर्ट को बताया था कि 21 मई 2017 को उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि राजस्थान के रहने वाले उक्त दोनों आरोपी सिरसा के रहने वाले कमल सिंह को अफीम की सप्लाई करने के लिए आ रहे है। सूचना के आधार पर एनसीबी की टीम ने तीनों आरोपियों को उस समय गिरफ्तार कर लिया, जब दोनों आरोपी बस से उतर कर कमल सिंह को अफीम की सप्लाई कर उसके साथ मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। मौके पर टीम ने आरोपियों से 4 किलो 540 ग्राम अफीम बरामद की थी। मामले की जांच के दौरान आरोपी कमल सिंह के खेतों की मोटर पर बने कमरे से भी 1 किलो 500 ग्राम अफीम व ड्रग मनी बरामद की। इसी दौरान साथ ही एक देसी रिवाल्वर व एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया।