चंडीगढ़। पंजाबी भाषा की गहन जानकारी रखने वालों के लिए पंजाब कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल, कैबिनेट ने पंजाब सिविल सर्विसेज (सेवाओं की आम व सांझी शर्तें) नियम-1994 के नियम 17 तथा पंजाब राज्य (ग्रुप डी) सेवा नियम 1963 में संशोधन को मंजूरी दे दी। जिसका उद्देश्य पंजाब सरकार में नौकरियों में ऐसे उम्मीदवारों की ही नियुक्ति होगी जो पंजाबी भाषा की गहन जानकारी रखते होंगे। नई व्यवस्था के अनुसार ग्रुप सी में किसी भी पद के लिए नियुक्ति के लिए मैट्रिक स्तर के बराबर पंजाबी भाषा की योग्यता परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे तथा यह परीक्षा भर्ती एजैंसियों द्वारा ली जाएगी।