बेअंत हत्याकांड: सीजेएम ने कहा, दोषी शमशेर सिंह की शीघ्र रिहाई पर दो महीने के भीतर निर्णय लें
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमन इंदर सिंह संधू ने पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या के दोषी शमशेर सिंह की समयपूर्व रिहाई की सिफारिश पर फैसला करने के लिए दो महीने का समय तय किया है।
सीजेएम कोर्ट ने दोषी की ओर से दायर जमानत याचिका पर यह आदेश दिया. दोषी ने जनवरी में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश के मद्देनजर जमानत याचिका दायर की, जिसमें उन सभी दोषियों को नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया था, जिन्होंने अपनी उम्रकैद की सजा पूरी कर ली थी, लेकिन जिनके मामले में स्थायी रिहाई के संबंध में निर्णय लंबित था।
अदालत ने कहा कि अधीक्षक, मॉडल जेल, चंडीगढ़ द्वारा दायर एक रिपोर्ट के अनुसार, शमशेर सिंह पहले ही 8 जुलाई तक 27 साल छह महीने और 18 दिन की कैद काट चुका था। जेल के अंदर उसका आचरण अच्छा था। उन्होंने 13 जुलाई को समय से पहले रिहाई की सिफारिश की थी.