कुंवारे नहीं ले सकेंगे गरीब कोटे के मकान
तीन एकड़ साइट से अधिक में यह घर नहीं बनेंगे।
पंजाब | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के कोटे के मकान के लिए अब शादीशुदा लोग ही पात्र होंगे। यानी गरीबों के लिए बने सस्ते मकान अविवाहित नहीं ले सकेंगे। विधवाएं और तलाकशुदा व्यक्ति भी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। तीन लाख तक सालाना आय वाले ही ईएसडब्ल्यू कोटे के मकानों के लिए पात्र होंगे।
पंजाब सरकार की प्रस्तावित नई हाउसिंग पॉलिसी में यह प्रावधान किया गया है।पंजाब में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के कोटे के मकान के लिए अब शादीशुदा लोग ही पात्र होंगे। यानी गरीबों के लिए बने सस्ते मकान अविवाहित नहीं ले सकेंगे। विधवाएं और तलाकशुदा व्यक्ति भी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। तीन लाख तक सालाना आय वाले ही ईएसडब्ल्यू कोटे के मकानों के लिए पात्र होंगे। पंजाब सरकार की प्रस्तावित नई हाउसिंग पॉलिसी में यह प्रावधान किया गया है।